हार्इ कोर्ट पहुंचा गोमांस बिकने का मामला, एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब
हार्इ कोर्ट ने रुड़की में गोमांस की बिक्री के मामले पर सुनवार्इ करते हुए एसएसपी को मौका मुआयना कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने हरिद्वार के रुड़की में गोमांस बिकने पर रोक लगाने को दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने एसएसपी को मौका मुआयना कर एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश पारित किए हैं।
रुड़की निवासी अलीम ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सौलापुर गाड़ा गांव में एक व्यक्ति को साल 2014-15 के लिए मांस बेचने का परमिट मिला था, जिसका नवीनीकरण नहीं हुआ। इसके बाद वह व्यक्ति गोवंश के पशुओं को मौत के घाट उतार रहा है। गांवों के नदी-नालों को प्रदूषित किया जा रहा है। एसएसपी ने जांच में उक्त गांव में गाय, बैल का मांस बिकने की पुष्टि की मगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने एसएसपी हरिद्वार को निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह में मौका मुआयना कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
यह भी पढ़ें: शिक्षकों के आंदोलन मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार से स्थिति साफ करने को कहा
यह भी पढ़ें: हार्इ कोर्ट की सख्ती के बाद दो घंटे में खत्म हुर्इ बस ऑपरेटर्स की हड़ताल
यह भी पढ़ें: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को व्यापारियों ने किया प्रदर्शन