स्टोन क्रशर पर हार्इ कोर्ट का बड़ा फैसला, यहां नए लाइसेंस जारी करने पर लगी रोक
हार्इ कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवार्इ करते हुए बाजपुर, रामनगर व काशीपुर में स्टोन क्रशर के नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिले के बाजपुर, रामनगर व काशीपुर में स्टोन क्रशर के नए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
जोगीपुरा बाजपुर निवासी मिलक राज व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर, बाजपुर व काशीपुर तहसीलों में कोसी, दाबका नदियों में पहले से 60 से अधिक स्टोन क्रशर संचालित हैं। जो इन नदियों की क्षमता से अधिक हैं मगर इसी बीच सरकार द्वारा और स्टोन क्रशेर लाइसेंस जारी करने की तैयारी कर रही है, जिससे अवैध खनन व प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा।
याचिका में कहा गया है कि पूर्व से संचालित स्टोन क्रशर मालिकों द्वारा बड़ी मात्रा में खनन सामग्री का स्टॉक किया जा रहा है। बिना अनुमति के वन भूमि पर सड़क बनाई जा रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद रामनगर, बाजपुर, काशीपुर तहसील क्षेत्रों में नए स्टोन क्रशर के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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