बकरीद पर कुर्बानी मामले को सुनेगी हाई कोर्ट
हाईकोर्ट ने बकरीद में बकरों व अन्य जानवरों की कुर्बानी तथा रक्त के गली-नालियों में बहने के मामले का स्वत: लिया संज्ञान।
By Edited By: Published: Mon, 20 Aug 2018 11:44 PM (IST)Updated: Tue, 21 Aug 2018 08:33 AM (IST)
जासं, नैनीताल : हाईकोर्ट ने बकरीद में बकरों व अन्य जानवरों की कुर्बानी तथा रक्त के गली-नालियों में बहने को लेकर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। यहां बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य के मंदिरों में बलि प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। जिसके बाद नैनीताल के नंदा देवी महोत्सव, गढ़वाल के बूंखाल मेले समेत अन्य मेले महोत्सव में बलि प्रथा पर रोक लगी है। समान रूप से बलि प्रथा पर रोक लगाने की उठने लगी मांग जब राज्य के मंदिरों में हाई कोर्ट ने बलि प्रथा को प्रतिबंधि कर दिया है तो ऐसे में बकरीद पर कुर्बानी को प्रतिबंधित करने के लिए भी दलीलें मजबूत हैं। ऐसे में आज हाई कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें होंगी। अतिक्रमण मामले में ऊधमसिंह नगर के डीएम हाईकोर्ट में तलब नैनीताल : हाई कोर्ट ने रुद्रपुर के भदईपुरा में नजूल की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में उधमसिंह नगर के जिलाधिकारी को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। रुद्रपुर के सेवाराम ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि भदईपुरा की करीब 2300 एकड़ नजूल भूमि पर कब्जे किये गए हैं। कोर्ट ने पूर्व में इन कब्जों को हटाने के आदेश पारित किए थे। सोमवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में डीएम को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के आदेश पारित किए। यहा बता दें कि भदईपुरा में करीब एक हजार अतिक्रमण चिन्हित किये गए हैं।
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