हाईकोर्ट ने डीएम हरिद्वार और एनएच के अधिकारी को किया तलब, जानिए क्या है मामला
हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार और नेशनल हाइवे के अधिकारी को पहली अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
नैनीताल, जेएनएन । बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने पर हरिद्वार के जिलाधिकारी व नेशनल हाइवे के अधिकारी फंस गए हैं। हाई कोर्ट ने पहली अप्रैल को डीएम व एनएच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं।
शीशराम मेमोरियल ट्रस्ट हरिद्वार ने याचिका दायर कर कहा है कि उनकी संस्था बालिका हित एवं शिक्षा के लिए कार्य कर रही है मगर डीएम हरिद्वार द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति पर बने छात्रावास को अतिक्रमण मानते हुए तोड़ दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार हाई कोर्ट ने सरकारी भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश पारित किया था। जो सरकारी भूमि पर काबिज हैं और जिनके पास रजिस्ट्री थी, उन्हें चार सप्ताह का नोटिस देना था। याचिकाकर्ता के अनुसार प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, सिर्फ नगरनिगम द्वारा भूमि खाली करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई। याचिकाकर्ता के अनुसार वह 1950 से उक्त भूमि पर काबिज है, मगर उसे नोटिस नहीं दिया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद डीएम व एनएच अधिकारी को पहली अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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