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हाई कोर्ट ने उत्‍तराखंड में निर्माणाधीन हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट पर लगाई रोक

सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में निर्माणाधीन हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 11 Jun 2018 07:12 PM (IST)Updated: Tue, 12 Jun 2018 05:13 PM (IST)
हाई कोर्ट ने उत्‍तराखंड में निर्माणाधीन हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट पर लगाई रोक
हाई कोर्ट ने उत्‍तराखंड में निर्माणाधीन हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट पर लगाई रोक

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में निर्माणाधीन हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मलबा नदी में फेंकने व वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं करने पर यह फैसला लिया है। 

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हिमाद्रि जनकल्याण समिति ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मंदाकिनी नदी में निर्माण कंपनियों द्वारा मलबा नदी में डालने व इससे नदी के पर्यावरण प्रभाव का उल्लेख करते हुए रोक लगाने की मांग की थी। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने पॉवर प्रोजेक्ट पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारियों से कहा है कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी डेम का मलबा नदी के खतरे वाले निशान से 500 मीटर दूर मलबा निस्तारण करें।

अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने बताया कि इन कंपनियों द्वारा डंपिंग जोन के बजाय बेरोकटोक नदी में मलबा डाला जा रहा था। कोर्ट के फैसले से पूरे प्रदेश के पॉवर प्रोजेक्ट निर्माण पर रोक लग गई है।

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