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हाई कोर्ट ने चमोली जिलेे के हाईस्कूल खैनोली के विलय पर लगाई रोक, प्रवेश देने के निर्देश

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए चमोली जिलेे के हाईस्कूल खैनोली के विलय पर रोक लगा दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 15 Apr 2019 03:20 PM (IST)Updated: Mon, 15 Apr 2019 03:20 PM (IST)
हाई कोर्ट ने चमोली जिलेे के हाईस्कूल खैनोली के विलय पर लगाई रोक, प्रवेश देने के निर्देश
हाई कोर्ट ने चमोली जिलेे के हाईस्कूल खैनोली के विलय पर लगाई रोक, प्रवेश देने के निर्देश

नैनीताल, जेएनएन । हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को झटका देते हुए चमोली जिलेे के हाईस्कूल खैनोली के विलय पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि वो हाईस्कूल स्तर के सभी छात्रों को खैनोली में ही नये सत्र के लिये प्रवेश दें।

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उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2018 को अधिसूचना जारी कर राज्य में 30 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का विलय 5 किलोमीटर दायरे के स्कूल में कर दिया था। जिसको खैनोली के ग्रामीणों ने याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस अधिसूचना के बाद खैनोली के छात्रों को जीआईसी गड़कोट में शिफ्ट किया गया है जो छह किलोमीटर है। साथ ही अन्य गांव से नौ किलोमीटर दूरी का हवाला है। याचिका में कहा गया है कि स्कूल के बीच में गदनी नाला है जिसमें 1993 में आपदा से 18 लोगों की मौत हुई थी और 2013 में भी इस रास्ते को भीषण आपदा से नुकसान हुआ है। लिहाजा स्कूल को खैनोली में ही रखा जाए। आज कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई कर स्कूल के विलय पर फिलहाल रोक लगा दी है।


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