पेंशन से स्वास्थ्य बीमा की राशि काटने पर मुख्य सचिव व स्वास्थ्य सचिव से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने राज्य के रिटायर कर्मचारियों से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर पेंशन से स्वास्थ्य बीमा का हर माह पैसा वसूलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव व स्वास्थ्य सचिव को 14 जुलाई तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।
नैनीताल, जागरण संवाददाता : हाईकोर्ट ने राज्य के रिटायर कर्मचारियों से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर पेंशन से स्वास्थ्य बीमा का हर माह पैसा वसूलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव व स्वास्थ्य सचिव को 14 जुलाई तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि नियत की है।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में देहरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ट व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि राज्य सरकार ने स्वाथ्य बीमा के नाम पर उनकी अनुमति के बिना 21 दिसम्बर 2020 को एक शासनादेश जारी कर उनकी पेंशन से अनिवार्य कटौती पहली जनवरी 2021 से शुरू कर दी है। याचिकर्ताओं का कहना है कि यह उनकी पेंशन व्यक्तिगत सम्पति है , सरकार इस पर इस तरह की कटौती नही कर सकती, यह असवैधानिक है।
पूर्व में यह व्यवस्था थी कि कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा सरकार खुद वहन करती थी, परन्तु अब सरकार उनके पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर हर महीने पैसा काट रही है। लिहाजा इस सम्बंध में जारी पूर्व व्यवस्था को लागू किया जाय। मुख्य सचिव व स्वास्थ्य सचिव को 14 जुलाई तक विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि नियत की है।