हाईकोर्ट ने काशीपुर नगर निगम से पूछा कितने अतिक्रमणकारियों को दी नोटिस
हाईकोर्ट ने काशीपुर में नाला व अन्य जगहों पर अतिक्रमण और साफ-सफाई नहीं करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने नगर निगम काशीपुर से शपथपत्र के साथ 15 दिन के भीतर यह बताने को कहा है कि अतिक्रमण की क्या स्थिति है।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने काशीपुर के जसपुर खुर्द ग्रामसभा में नाला व अन्य जगहों पर अतिक्रमण और साफ-सफाई नहीं करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने नगर निगम काशीपुर से शपथपत्र के साथ 15 दिन के भीतर यह बताने को कहा है कि अतिक्रमण की क्या स्थिति है। अतिक्रमण को हटाने को लेकर नगर निगम ने कितने लोगों को नोटिस दिया है।
शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में काशीपुर निवासी विरेंद्र कंडारी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि काशीपुर के जसपुर खुर्द गांव में कई परिवार निवास करते हैं। गांव में पानी के निकासी के लिए ग्राम सभा द्वारा दो मीटर चौड़ा नाला बनाया गया था। जिसके ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है।
अतिक्रमण से नाले की चौड़ाई बेहद कम रह गई है। जिससे नाले का बहाव अवरुद्ध हो गया है और उसमें कूड़ा गंदगी भरी रहती है नगर निगम द्वारा द्वारा ना तो अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ना ही नाले की सफाई की जा रही है। बरसात में गांव महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है । याचिकाकर्ता ने मांग की है कि नाले में अतिक्रमण हटाकर नाले की साफ सफाई की जाए ताकि गांव में बरसात में होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके।