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समाज कल्याण अधिकारी नौटियाल मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी समाज कल्याण अधिकारी गीता राम नौटियाल की बहाली करने के बाद फिर उस आदेश को वापस लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 04:24 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2020 04:24 PM (IST)
समाज कल्याण अधिकारी नौटियाल मामले में हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी समाज कल्याण अधिकारी गीता राम नौटियाल की बहाली करने के बाद फिर उस आदेश को वापस लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की है।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि घोटाले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है, जिस पर कोर्ट ने पूरी जाँच रिपोर्ट के साथ जवाब पेश करने को कहा है। निलंबित अधिकारी गीताराम नौटियाल ने याचिका दायर कर कहा कि छात्रवृत्ति घोटाले में नाम आने के बाद विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था और उच्च न्यायालय की ओर से 10 दिसंबर, 2019 को उन्हें जमानत दे दी थी।

इसके बाद उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया लेकिन बहाली के कुछ दिन बाद सरकार की ओर से उन्हें फिर से निलंबित कर दिया गया।याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि पहले उनकी बहाली हुई फिर सरकार ने किस कारण उनकी बहाली वापस ले ली, यह तो उनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है।


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