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    उत्तराखंड में आवारा कुत्तों के आतंक पर सरकार, निकायों के शपथपत्रों से हाई कोर्ट नाराज, मांगी स्पष्ट रिपोर्ट

    By Jagran NewsEdited By: Rajesh Verma
    Updated: Thu, 03 Nov 2022 08:43 PM (IST)

    नैनीताल निवासी गिरीश खोलिया ने याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक सैकड़ों लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं। पर्यटक व एक स्थानीय व्यक्ति की मौत आवारा कुत्तों के काटने से हो चुकी है।

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    याचिकाकर्ता ने बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल : Nainital high Court: हाई कोर्ट ने नैनीताल शहर समेत उत्तराखंड में आवारा कुत्तों के बढ़ते आंतक (terror case of stray dogs in Uttarakhand) से निजात दिलाने को दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।

    अगली सुनवाई तीन जनवरी को

    मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, स्थानीय निकायों व पशु प्रेमी एनजीओ की तरफ पेश शपथ पत्रों पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही सरकार, निकायों समेत अन्य विपक्षियों से स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी।

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    सैकड़ों लोगों को काट चुके हैं कुत्ते

    नैनीताल निवासी गिरीश खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक (terror case of stray dogs in Nainital)  बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक सैकड़ों लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं। पर्यटक व एक स्थानीय व्यक्ति की मौत आवारा कुत्तों के काटने से हो चुकी है।

    हाई कोर्ट ने दिया था बधियाकरण का आदेश

    याचिका में ये भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय (High Court) के आदेश के बाद कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था। उसके बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की मांग की है।

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