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जंगली जानवरों के आतंक को लेकर हाई कोर्ट गंभीर

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने बागेश्वर जिले में बंदर और लंगूरों के आतंक से निजात दिलाने को

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Mar 2018 06:48 PM (IST)Updated: Fri, 16 Mar 2018 06:48 PM (IST)
जंगली जानवरों के आतंक को लेकर हाई कोर्ट गंभीर
जंगली जानवरों के आतंक को लेकर हाई कोर्ट गंभीर

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने बागेश्वर जिले में बंदर और लंगूरों के आतंक से निजात दिलाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर अगली सुनवाई नौ अप्रैल नियत की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बागेश्वर के जनार्दन लाहुमी, चंद्रशेखर बड़सीला, सतीश जोशी, अशोक लोहुमी, भूपेंद्र जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि बंदर व लंगूरों के आतंक से खेती किसानी चौपट हो गई है। स्कूली बच्चों व महिलाओं को आवागमन में खतरा पैदा हो गया है। याचिका में सरकार व संबंधित विभागों को इस मामले में उचित दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई नौ अप्रैल नियत की गई है।

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