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दृष्टिबाधित संस्थान में छेड़छाड़ मामले में हाई कोर्ट गंभीर, संस्थान व केंद्र सरकार से मांगा हलफनामा

हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान (एनआइवीएच) में संगीत टीचर द्वारा छात्राओं से छेडछाड़ के मामले में गंभीर नाराजगी प्रकट करते हुए केंद्र व संस्थान से हलफनामा मांगा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 12 Jun 2019 02:00 PM (IST)Updated: Wed, 12 Jun 2019 02:00 PM (IST)
दृष्टिबाधित संस्थान में छेड़छाड़ मामले में हाई कोर्ट गंभीर, संस्थान व केंद्र सरकार से मांगा हलफनामा
दृष्टिबाधित संस्थान में छेड़छाड़ मामले में हाई कोर्ट गंभीर, संस्थान व केंद्र सरकार से मांगा हलफनामा

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान (एनआइवीएच) में संगीत टीचर द्वारा छात्राओं से छेडछाड़ के मामले में गंभीर नाराजगी प्रकट करते हुए केंद्र व संस्थान से हलफनामा मांगा है। साथ ही संस्थान की पूर्व उप प्रधानाचार्य अनुसुईया शर्मा के रिपोर्ट पेश नहीं करने पर नाराजगी प्रकट की है। कोर्ट ने संस्थान परिसर में बनी मस्जिद में आम लोगों के आने-जाने को दृष्टिïगत रखते हुए दृष्टिïबाधित छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए इस पर भी सरकार व संस्थान से जवाब मांगा है।

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हाई कोर्ट ने दृष्टिïबाधित संस्थान में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में एक पिता के पत्र का स्वत: संज्ञान लेते हुए संगीत टीचर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे। साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था। सात दिन में संस्थान में स्थायी निदेशक नियुक्त करने, सीसीटीवी कैमरे व लाइट की व्यवस्था करने को भी कहा था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व में दून की एसएसपी को संस्थान में दो महिला सिपाहियों की तैनाती के निर्देश भी दिए थे।

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