हाईकोर्ट ने सितारगंज में स्वच्छ भारत अभियान में घपले पर मांगा जवाब Nainital News
हाईकोर्ट ने सितारगंज में सरकारी योजना स्वच्छ भारत अभियान और स्वजल परियोजना का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह में शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने सितारगंज में सरकारी योजना स्वच्छ भारत अभियान और स्वजल परियोजना का दुरुपयोग करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह में शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में सितारगंज निवासी निखिलेश की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
याचिका में कहा है सितारगंज के ग्राम अरविंद नगर में 2014 से 2019 में सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट बनाने के लिए दी जाने वाली धनराशि सहित बोरिंग करने की स्वीकृति हुई थी परन्तु ग्राम प्रधान और बीडीओ ने लाखों रुपए का घोटाला किया है। इस योजना में गरीब परिवारों के लिए 371 टॉयलेट व अन्य सुविधाए स्वीकृत हुए थे लेकिन दोनों के मिलीभगत से यह कार्य पूर्ण नही किया गया और अपने स्तर से कार्य पूर्ण होने का सर्टिफिकेट दे दिया। जमीनी हकीकत यह है कि जितने भी कार्य किये गए ,वे पूर्ण नही थे । याचिकाकर्ता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है।