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हाई कोर्ट ने जसपुर में राशन घोटाला मामले में सरकार से मांगा जवाब UTTARAKHAND HIGH COURT

हाई कोर्ट ने जसपुर के मनोरथपुर व भोगपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में राशन घोटाला करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब पेश करने को कहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 01 Aug 2019 04:49 PM (IST)Updated: Thu, 01 Aug 2019 04:49 PM (IST)
हाई कोर्ट ने जसपुर में राशन घोटाला मामले में सरकार से मांगा जवाब UTTARAKHAND HIGH COURT
हाई कोर्ट ने जसपुर में राशन घोटाला मामले में सरकार से मांगा जवाब UTTARAKHAND HIGH COURT
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने जसपुर के मनोरथपुर व भोगपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में राशन घोटाला करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए सरकार से एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है ।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में आरोप लगाया कि जसपुर के ग्राम मनोरथपुर व भोगपुर में मुन्नेखाँ द्वारा ग्राम वासियो के 191 फर्जी राशन कार्ड बनाकर ग्राम वासियों के सरकारी सस्ते गल्ले का राशन में 2008 से घोटाला किया हुआ है। विपक्षी द्वारा अपने रजिस्टर में 191 राशन कार्डो में 607 यूनिट दर्ज किए है जिसमे से 45  मुस्लिम राशन कार्ड धारको का निवास स्थान भोगपुर में दर्शाया गए है जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि भोगपुर में एक भी मुस्लिम परिवार निवास नहीं करता है । याचिकाकर्ता ने इस आशय का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को दिया था जिसमे कहा गया कि मुन्नेखां द्वारा 191 परिवारों का फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाये गये है और वह 2008 से उनके राशन को ब्लैक कर रहा है जिसकी जाँच की जाय। जिला अधिकारी द्वारा इसकी जाँच वीडियो से कराई गयी। वीडियो ने जाँच करने पर 191 राशन कार्ड फर्जी पाये गए।

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