उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के एमडी से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद बकाया देयकों का भुगतान न करने के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध निदेशक को 16 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद बकाया देयकों का भुगतान न करने के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध निदेशक को 16 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साफ किया है कि जवाब दाखिल न करने पर एमडी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। हल्द्वानी निवासी याचिकाकर्ता चंद्रमोहन अरोड़ा देहरादून में जीएम पद पर तैनात रह चुके हैं। उन्होंने याचिका दायर कर कहा है कि वह 2017 में उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन में जनरल मैनेजर पद से सेवानिवृत हुए हैं।
रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन द्वारा देयकों का आंशिक भुगतान किया गया, शेष भुगतान उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन से होना था। इस प्रकरण पर कोर्ट ने पूर्व में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे, मगर जवाब दाखिल नहीं किया गया। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के एमडी को 16 सितंबर तक जवाब दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।
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