Move to Jagran APP

उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के एमडी से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद बकाया देयकों का भुगतान न करने के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध निदेशक को 16 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 07:33 PM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 07:31 AM (IST)
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के एमडी से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के एमडी से हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट के बाद बकाया देयकों का भुगतान न करने के मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के प्रबंध निदेशक को 16 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साफ किया है कि जवाब दाखिल न करने पर एमडी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। हल्द्वानी निवासी याचिकाकर्ता चंद्रमोहन अरोड़ा देहरादून में जीएम पद पर तैनात रह चुके हैं। उन्होंने याचिका दायर कर कहा है कि वह 2017 में उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन में जनरल मैनेजर पद से सेवानिवृत हुए हैं।

loksabha election banner

रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन द्वारा देयकों का आंशिक भुगतान किया गया, शेष भुगतान उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन से होना था। इस प्रकरण पर कोर्ट ने पूर्व में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे, मगर जवाब दाखिल नहीं किया गया। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के एमडी को 16 सितंबर तक जवाब दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

यह भी पढ़ें : एक माह में जमा करो 25 हजार, तब कर्ज अदायगी को मिलेंगे दो साल : हाई कोर्ट


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.