ग्राम रक्षकों के वेतन का मामला, हार्इकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हार्इकोर्ट ने ग्राम रक्षकों के वेतन से संबंधित मामलेे में सुनवार्इ कर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने ग्राम रक्षकों को न्यूनतम वेतनमान देने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनावार्इ की। सुनवार्इ करने के बाद हार्इकोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
दरअसल, पिथौरागढ़ निवासी चंचल सिंह और अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि साल 2004 में उनकी नियुक्ति ग्राम रक्षक के रूप में हुई थी। उनका काम पुलिस को सहायता करना था। प्रतिमाह उन्हें एक हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि इस वेतन से उनका और उनके परिवार का गुजारा होना मुश्किल है।
वहीं याचिका में न्यूनतम वेतनमान देने की मांग भी उठाई गई है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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