18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी के मामले से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने मुस्लिम बोर्ड से मांगा जवाब

याचिका में 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी को अमान्य घोषित कर शादी के बाद भी उसके साथ होने वाले शारीरिक संबंध को दुराचार की श्रेणी में रखकर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत कार्रवाई की मांग की है।