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ऋषिकेश गंगा किनारे अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार व डीएम से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने ऋषिकेश में गंगा नदी किनारे किए गए अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी व राज्य सरकार को दो सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 07:10 PM (IST)Updated: Wed, 18 Sep 2019 07:10 PM (IST)
ऋषिकेश गंगा किनारे अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार व डीएम से मांगा जवाब
ऋषिकेश गंगा किनारे अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार व डीएम से मांगा जवाब

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने ऋषिकेश में गंगा नदी किनारे किए गए अतिक्रमण मामले में सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी व राज्य सरकार को दो सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ मेें हरिद्वार निवासी अधिवक्ता विवेक शुक्ला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि ऋषिकेश परमार्थ निकेतन आश्रम द्वारा गंगा किनारे 70 मीटर भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। जो सरकारी भूमि है। गंगा में पुल का निर्माण करने के साथ ही मूर्ति के अलावा एक व्यावसायिक निर्माण भी किया है। जो बैंक व अन्य लोगों को किराये पर दिया गया है। जिसका किराया भी आश्रम द्वारा लिया जा रहा है। जिससे राजस्व हानि होने के साथ ही कूड़े कचरे से गंगा प्रदूषित हो रही है। याचिका में इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार व डीएम को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 


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