सरकारी गल्ला दुकानों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने डीएम हरिद्वार से मांगा जवाब
हाइकोर्ट ने हरिद्वार जिले के लक्सर में पांच सरकारी सस्ता गल्ला दुकानदारों के राशन नहीं देने के मामले में गुरुवार को सुनवाई की।
नैनीताल, जेएनएन : हाइकोर्ट ने हरिद्वार जिले के लक्सर में पांच सरकारी सस्ता गल्ला दुकानदारों के राशन नहीं देने के मामले में गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को दुकानदारों के समस्त रिकॉर्ड की जाँच कर 16 दिसम्बर तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में लक्सर निवासी रेनू रानी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि लक्सर शहर के पांच सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि जब वे अपने रिकॉर्डो की जांच कराने जा रहे थे तो उनके रिकॉर्ड रास्ते मे खो गए थे। याचिकाकर्ता ने ये भी कहा है कि इन दुकानदारों द्वारा जानबूझकर रिकॉर्ड खो जाने का बहाना बनाया गया है। क्योंकि राशन को ब्लैक कर दिया है इसकी जांच की जाए। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार की निर्देश दिए है कि इनके समस्त रिकॉर्ड की जाँच कर 16 दिसम्बर तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
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