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लॉकडाउन में निर्माण कराए जाने पर डीएम व स्कूल प्रबंधक से चार सप्ताह में जवाब मांग

हाइकोर्ट ने देहरादून के करनपुर में मंगला देवी कन्या इंटर काॅलेज (चिल्ड्रन एकेडमी के पास) में लॉकडाउन के दौरान स्कूल की पार्किंग में निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर ज

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 24 Jun 2020 04:18 PM (IST)Updated: Wed, 24 Jun 2020 04:18 PM (IST)
लॉकडाउन में निर्माण कराए जाने पर डीएम व स्कूल प्रबंधक से चार सप्ताह में जवाब मांग
लॉकडाउन में निर्माण कराए जाने पर डीएम व स्कूल प्रबंधक से चार सप्ताह में जवाब मांग

नैनीताल, जेएनएन : हाइकोर्ट ने देहरादून के करनपुर में मंगला देवी कन्या इंटर काॅलेज (चिल्ड्रन एकेडमी के पास) में लॉकडाउन के दौरान स्कूल की पार्किंग में निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से स्कूल प्रबन्धक को पक्षकार बनाकर जिला अधिकारी व स्कूल प्रबंधक से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

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देहरादून के करनपुर निवासी मोहम्मद राशिद ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि स्कूल प्रबन्धन दारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए स्कूल की पार्किंग में निर्माण कार्य किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार ने अपनी गाइड लाइन में कहा है कि लॉक डाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पब्लिक पार्किंग व स्कुलो में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य नही किये जायेंगे ,फिर भी स्कूल प्रबंधन द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किया गया है इन पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

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