Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऋषिकेश में गंगा किनारे हुए अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों से मांगा जवाब

    By Skand ShuklaEdited By:
    Updated: Thu, 28 Nov 2019 12:59 PM (IST)

    हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे 35 बीघा रिजर्व फारेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बुधवार को सुनवाई की। ...और पढ़ें

    Hero Image
    ऋषिकेश में गंगा किनारे हुए अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों से मांगा जवाब

    नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे 35 बीघा रिजर्व फारेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने करते हुए राजस्व विभाग, सचिव वन, डीएफओ हरिद्वार, जिलाधिकारी देहरादून, सहित सम्बधित विभागों से दो सप्ताह में विस्तृत शपथपत्र के साथ जवाब दाखिल करने के आदेश दिए है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 दिसम्बर की तिथि नियत की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है ऋषिकेश के निकट वीरपुर खुर्द वीरभद्र में मुनि चिदानंद द्वारा गंगा नदी के किनारे रिज़र्व फारेस्ट की आठ हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर वहां पर 52 कमरे, एक बड़ा हाल और गौशाला का निर्माण कर लिया है। रसूखदारों से सम्बन्ध होने के कारण विभाग व राजस्व विभाग द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। मुनि द्वारा अतिक्रमण कर सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें : पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया माफ करने के अध्यादेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी

    यह भी पढ़ें : स्‍लाटर हाउस को लेकर हाई कोर्ट की सख्‍ती के बाद पूरा सरकारी तंत्र कटघरे