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दून विवि में एसोसिएट पद नियम विरुद्ध हुईं नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने दून विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए कुलसचिव दून विश्वविद्यालय पूर्व कुलपति वीके जैन को नोटिस जारी किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Mon, 21 Oct 2019 04:32 PM (IST)Updated: Mon, 21 Oct 2019 04:32 PM (IST)
दून विवि में एसोसिएट पद नियम विरुद्ध हुईं नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
दून विवि में एसोसिएट पद नियम विरुद्ध हुईं नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने दून विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए कुलसचिव दून विश्वविद्यालय, पूर्व कुलपति वीके जैन को नोटिस जारी करने के अलावा सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 6 जनवरी नियत की है ।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में दून के सुरेन्द्र की  याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा है कि दून विवि में प्रोफेसर के पद पर कुसुम अरुणांचलम की नियुक्ति फर्जी तरीके से की गई है । याचिका के अनुसार कुसुम ने आवेदन फार्म भरते समय अपना मूल निवास प्रमाण कुसुम मैठाणी के नाम से लगाया है जबकि उनका वास्तिविक नाम श्रीमती कुसुम अरुणांचलम है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि उन्होंने अपना निवास प्रमाण पत्र राजस्व विभाग की मिलीभगत से प्राप्त किया हुआ। विवि प्रशासन ने उनके प्रमाण पत्रों की जांच के बगैर नियुक्ति दे दी गयी, जो यूजीसी के नियमों के विरुद्ध है, लिहाजा उनकी नियुक्ति रद की जाए। याचिकाकर्ता के मुताबिक इसकी शिकायत सरकार से को गई मगर अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नही हुई।


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