हाई कोर्ट ने देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण मामले में मांगा जवाब nainital news
हाई कोर्ट ने देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण निर्धारण करने के मामले में सुनवाई करते सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है ।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण निर्धारण करने के मामले में सुनवाई करते सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है । अध्यक्ष पद पर आरक्षण जनरल होगा या आरक्षित जनहित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधिश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
देहरादून निवासी मोहित नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण लगत तरीके से निर्धारण कर यह पद आरक्षित कर दी है, जो सवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, लिहाजा इसे निरस्त कर दुबारा से आरक्षण निर्धारित किया जाए। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद चुनाव आयोग व राज्य सरकार से चार सप्ताह जवाब पेश करने को कहा है । साथ मे कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया चलती रहेगी परन्तु आरक्षण का निर्धारण जनहित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी कि यह पद आरक्षित रहेगी या जनरल।
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