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पार्क की जमीन बेचने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार व टीएचडीसी से चार सप्ताह में मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने पार्क की भूमि की बिक्री पर रोक लगाते हुए सरकार व टीएचडीसी (टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन) से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है ।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 05:34 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 08:04 PM (IST)
पार्क की जमीन बेचने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार व टीएचडीसी से चार सप्ताह में मांगा जवाब
पार्क की जमीन बेचने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार व टीएचडीसी से चार सप्ताह में मांगा जवाब

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने पार्क की भूमि की बिक्री पर रोक लगाते हुए सरकार व टीएचडीसी (टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कॉर्पोरेशन) से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है ।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी अनिल  कुमार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में  कहा है कि कुसुम नगर हरिद्वार में टिहरी विस्थापितों को भूमि आवंटित की गई थी जिसमें एक जगह पार्क के लिए भी सुरक्षित रखी गई थी परन्तु टीएचडीसी द्वारा उक्त पार्क को प्लाट बनाकर बेचा जा रहा है । याचिकर्ताओं का कहना है कि पार्क की भूमि को नहीं बेचा जा सकता क्योंकि यह पब्लिक सम्पति है, इस पर रोक लगाई जाए । कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद पार्क की भूमि को बेचने पर रोक लगाते हुए सरकार व टीएचडीसी से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

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