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दून की गंदगी पर हार्इकोर्ट सख्त, निगम से जवाब तलब

हार्इकोर्ट ने देहरादून की गंदगी के मामले पर सुनवार्इ करते हुए नगर निगम से 21 मई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Fri, 18 May 2018 07:10 PM (IST)Updated: Sat, 19 May 2018 05:01 PM (IST)
दून की गंदगी पर हार्इकोर्ट सख्त, निगम से जवाब तलब
दून की गंदगी पर हार्इकोर्ट सख्त, निगम से जवाब तलब

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने देहरादून में गंदगी पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम से 21 मई तक रिपोर्ट तलब की है। उसी दिन मामले में अगली सुनवाई भी नियत की गई है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी थी तो क्या नगर निगम सफाई नहीं कराएगा।

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देहरादून निवासी जतिन सब्बरवाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राजधानी में पिछले दस-12 दिन से सड़क किनारे, मुख्य चौराहों, मोहल्लों में नगर निगम द्वारा सफाई नहीं की जा रही है। जिससे शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं। तमाम तरह की संक्रामक व अन्य बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। 

शहरवासियों द्वारा नगर निगम, राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शिकायत की गई मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर सुनवाई के दौरान नगर निगम के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को बताया गया कि सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए थे, जिस कारण सफाई नहीं हो सकी है। अब हड़ताल कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है और कूड़े का निस्तारण किया जा रहा है। 

इस पर कोर्ट ने सवाल पूछा कि सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर ली हो या नहीं तो क्या नगर निगम सफाई नहीं कराएगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद नगर निगम से 21 मई तक रिपोर्ट तलब की है।

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