हाईकोर्ट का आदेश, चार माह में पूरा करें देहरादून-हरिद्वार-रुड़की-मुजफ्फरनगर हाईवे चौड़ीकरण का काम
हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे संख्या 58 देहरादून- हरिद्वार-रुड़की-मुजफ्फरनगर के चौड़ीकरण का कार्य तय सीमा के भीतर न करने को गंभीरता से लिया है।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे संख्या 58 देहरादून- हरिद्वार-रुड़की-मुजफ्फरनगर के चौड़ीकरण का कार्य तय सीमा के भीतर न करने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अथॉरिटी को चार माह के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हाईवे अथॉरिटी ने प्रार्थना पत्र देकर कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने कार्य पूरा करने के लिए चार माह का समय दिया है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा बताया कि पूर्व में कोर्ट ने एनएच का कार्य पूरा करने के लिए ठेकेदार व हाईवे अथॉरिटी को 20 सितंबर 2019 तक का समय दिया गया, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि यदि ठेकेदार तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं करता है तो उसे नोटिस जारी कर उसका ठेका निरस्त किया जाय।
ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसे हटा दिया और नया टेंडर भी जारी किया गया, लेकिन फिर भी कार्य तय सीमा में पूरा नहीं किया गया। हरिद्वार निवासी अख्तर मलिक ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सन 2012-13 में नेशनल हाईवे संख्या 58 हरिद्वार-देहरादून-रुड़की व मुजफ्फरनगर का चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ था। कार्य तय समयसीमा मेें पूरा न होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
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