हाई कोर्ट ने कहा कि उम्र कैद वालों की समय पूर्व रिहाई पर स्थिति साफ करे सरकार NAINITAL NEWS
हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास के सजायाफ्ता कैदियों को समय से पहले रिहा करने के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग करती याचिका पर सुनवाई की।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास के सजायाफ्ता कैदियों को समय से पहले रिहा करने के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग करती याचिका पर सुनवाई की। इसमें सरकार को 24 जुलाई तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में लक्सर हरिद्वार निवासी बाबूराम की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया था कि देश के तमाम राज्यों द्वारा उम्र कैद से दंडित कैदियों को समय से पहले मुक्ति के संबंध में स्थायी नीति बनाकर रिहाई की जा रही है। जिससे बंदियों के सुधार व पुनर्वास कार्यों में सहयोग मिल रहा है। राज्य में उम्र कैद से दंडित कैदियों की समय से पहले रिहाई के संबंध में कोई स्थायी नीति नहीं है। याचिका में बंदियों के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी आजीवन कारावास व अन्य सजाओं से दंडित दोषसिद्ध कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की गई है। खंडपीठ ने इस मामले में सरकार से 24 जुलाई तक स्थिति साफ करने के निर्देश दिए हैं।