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अवैध स्लाटर हाउस 72 घंटे में करें सील: हाई कोर्ट

नैनीताल में हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध तरीके से संचालित स्लाटर हाउस 72 घंटे में सील करने के आदेश दिए हैं।

By Sunil NegiEdited By: Published: Thu, 20 Sep 2018 08:43 PM (IST)Updated: Fri, 21 Sep 2018 08:22 AM (IST)
अवैध स्लाटर हाउस 72 घंटे में करें सील: हाई कोर्ट
अवैध स्लाटर हाउस 72 घंटे में करें सील: हाई कोर्ट

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध तरीके से संचालित स्लाटर हाउस 72 घंटे में सील करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि खुले स्थानों पर पशुओं का वध न किया जाए।

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 मंगलौर, हरिद्वार निवासी परवेज आलम ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पशुओं की क्रूरतापूर्वक खुले स्थानों पर हत्या की जा रही है। याचिकाकर्ता का कहना था कि 2001 में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में नियम बनाए गए हैं, किंतु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता की ओर से कोर्ट में हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में खुले में काटे जा रहे पशुओं के फोटोग्राफ भी कोर्ट पेश किए गए। 

गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने 72 घंटे के भीतर राज्य में अवैध स्लाटर हाउस सील करने के आदेश पारित किए। कोर्ट ने निकायों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि पशु वध खुले स्थानों पर न हो। सड़क व पैदल मार्गों पर पशुवध न किया जाए। कोई भी स्लाटर हाउस बिना लाइसेंस के संचालित नहीं हो। खंडपीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई नौ अक्टूबर नियत की है।

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