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निकाय चुनाव एक साथ कराने के मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा UTTARAKHND EWS

हाई कोर्ट ने नगर निगम रुड़की नगरपालिका बाजपुर श्रीनगर गढ़वाल और सेलाकुई में चुनाव नहीं कराने के मामले में दायर जनहित व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 04 Jul 2019 09:28 AM (IST)Updated: Thu, 04 Jul 2019 09:28 AM (IST)
निकाय चुनाव एक साथ कराने के मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा UTTARAKHND EWS
निकाय चुनाव एक साथ कराने के मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा UTTARAKHND EWS
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने नगर निगम रुड़की, नगरपालिका बाजपुर, श्रीनगर गढ़वाल और सेलाकुई में चुनाव नहीं कराने के मामले में दायर जनहित व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हरिद्वार निवासी आशीष सैनी, सहित रुड़की के यशपाल राणा, फुरकान अहमद, राजकुमार, रियाज कुरैशी व रीता शर्मा जनहित याचिका व अन्य याचिकाएं दायर कर नगर निगम-नगरपालिका चुनाव एक साथ कराने की मांग की थी। याचिका में कहा था कि प्रदेश के अन्य नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में चुनाव कराए जा चुके हैं, लेकिन रुड़की, बाजपुर, श्रीनगर, सेलाकुई में अब तक निकाय चुनाव नहीं कराए, जबकि कोर्ट ने सरकार व चुनाव आयोग को निकायों में एक साथ चुनाव कराने के आदेश पारित किए थे। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।

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