Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्‍तराखंड सरकार को झटका, परिवर्तन पार्टी के अध्‍यक्ष के खिलाफ मुकदमा निरस्‍त

    By gaurav kalaEdited By:
    Updated: Sun, 23 Oct 2016 07:30 AM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्‍तराखंड सरकार को झटका देते हुए उत्‍तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्‍यक्ष पर दर्ज मुकदमे को निरस्‍त कर दिया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    नैनीताल, [जेएनएन]: नैनीताल हाई कोर्ट ने अल्मोड़ा जिले के नैनीसार में जिंदल ग्रुप को आवासीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटन के खिलाफ आंदोलन कर रहे उपपा अध्यक्ष पीसी तिवारी समेत अन्य के खिलाफ निचली अदालत में दर्ज मुकदमे व चार्जशीट को निरस्त कर दिया।
    इस मामले में पीसी तिवारी समेत 31 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट के फैसले से उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका लगा है। जाहिर है इस फैसले के बाद परिवर्तन पार्टी व अन्य विपक्षी दलों व आंदोलनकारी ताकतों के सरकार पर हमले तेज होंगे। जिसका आसानी से बचाव करना मुश्किल होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पढ़ें: पब्लिक स्कूल कर्मचारियों के लिए ट्रिब्यूनल बनाए सरकारः हाई कोर्ट
    दरअसल, राज्य सरकार ने नैनीसार में आवासीय विद्यालय के लिए 300 से अधिक नाली भूमि आवंटित की थी। इसका उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीणों व आंदोलंकारी संगठनों ने विरोध किया।

    पढ़ें: फिल्मकार राकेश रोशन की गिरफ्तारी पर 21 नवंबर तक रोक बरकरार
    पिछले साल पहली नवंबर को नैनीसार कूच आंदोलन चला तो खास बवाल हुआ। उद्घाटन का शिलापट तोड़ दिया गया। इस मामले में प्रशासन की ओर से तिवारी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

    पढ़ें: हाई कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा; भाजपा, केंद्र सरकार और हरक रावत की मिलीभगत था स्टिंग
    तिवारी व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की कोर्ट ने निचली कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई ही निरस्त कर दी।

    पढ़ें: हाई कोर्ट ने डेंगू की रोकथाम के लिए राज्य सरकार से मांगा जवाब