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होटल स्वामी की स्टे आदेश को निरस्त करने सम्बन्धी याचिका हाईकोर्ट ने की खारि‍ज‍

हाईकोर्ट ने रामनगर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाए जा रहे होटल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई गुरुवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने होटल स्वामी की स्टे आदेश को निरस्त करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 24 Sep 2020 04:33 PM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2020 04:33 PM (IST)
होटल स्वामी की स्टे आदेश को निरस्त करने सम्बन्धी याचिका हाईकोर्ट ने की खारि‍ज‍
रामनगर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया होटल

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने रामनगर काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाए जा रहे होटल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई गुरुवार को सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने होटल स्वामी की स्टे आदेश को निरस्त करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में रामनगर निवासी कुलदीप माहेश्वरी की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पूर्व में कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगने के बाद भी अगर कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी

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जिलाधिकारी व नगर पालिका प्रशाशन की होगी। माहेश्वरी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर काशीपुर राट्रीय राजमार्ग पर सरकारी भूमि पर कब्जा करके होटल का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण पर डीडीए ने पहले हो रोक लगा रही थी परन्तु डीडीए के रोक को दरकिनार करते हुए होटल स्वामी द्वारा फिर से निर्माण कार्य किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध रूप से बन रहे होटल के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाय।


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