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हार्इ कोर्ट ने ई-रवन्ने को चुनौती देती याचिका की खारिज

हार्इकोर्ट ने शिवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की उस याचिका को खारिज कर दिया है। जिसमें उसने वन निगम की ई रवन्ना निविदा को चुनौती दी थी।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 12 Mar 2018 05:57 PM (IST)Updated: Tue, 13 Mar 2018 09:26 AM (IST)
हार्इ कोर्ट ने ई-रवन्ने को चुनौती देती याचिका की खारिज
हार्इ कोर्ट ने ई-रवन्ने को चुनौती देती याचिका की खारिज

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने वन विकास निगम में ई-रवन्ना को चुनौती देती याचिका को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया। 

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शिवांश इंफ्रास्टक्चर ने याचिका दायर कर कहा था कि वन निगम हल्द्वानी द्वारा पिछले साल 14  नवंबर को नंधौर नदी से निकासी के लिए ई-रमन्ना निविदा निकाली थी। निविदा में चार लोगों द्वारा टेंडर भरा गया। खनन क्षेत्र में दो साल का अनुभव नहीं होने के आधार पर दो लोगों के टेंडर निरस्त कर दिए गए, जबकि याचिकाकर्ता की निविदा इस आधार पर निरस्त कर दी कि उनकी सिक्योरिटी कंपनी के माध्यम से जमा करने के बजाय व्यक्तिगत रूप से जमा कर दी।

चौथे निविदादाता की निविदा को सही पाया और उसी को ठेका दे दिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत पाते हुए खारिज कर दिया। 

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