राजीव गांधी आवास घोटाला मामले में नगर पंचायत चेयरमैन समेत 17 पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश
हाई कोर्ट ने उधम सिंह नगर के शक्तिगढ़ नगर नगर पंचायत में हुए राजीव गांधी आवास घोटाला के मामले में नगर पंचायत चेयरमैन समेत 17 पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही वसूली के आदेश दिए।
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने उधम सिंह नगर के शक्तिगढ़ नगर नगर पंचायत में हुए राजीव आवास घोटाला के मामले में भाजपा से जुड़े नगर पंचायत चेयरमैन समेत 17 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही वसूली के आदेश पारित किए है। साथ ही मुख्य सचिव व जिलाधिकारी उधमसिंह नगर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में रमेश राय व प्रेम अरोड़ा निवासी शक्तिफार्म ऊधम सिंह नगर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा शक्तिगढ़ नगर पंचायत में आवास विहीन व गरीब लोगों के लिए 504 राजीव आवास स्वीकृत हुए थे। अब तक 298 आवास बने हैं। ये आवास पात्रों को न देकर अन्य लोगाें को दे दिए गए। शिकायत करने पर जिला अधिकारी ऊधमसिंहनगर ने एसडीएम से इसकी जाँच कराई । जाँच में घपले की पुष्टि हुई और इस जाँच में 17 सरकारी और कुछ अन्य लोग शामिल थे। पहली अप्रैल 2019 को इस जाँच रिपोर्ट को जिलाधिकारी ने सरकार को भेजी जिसमें उन्होंने इन कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व विभागीय कर्यवाही करने की मांग की परन्तु सरकार ने इस जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की और मामले को बन्द कर दिया।
खंडपीठ ने चेयरमैन सुकांत बह्मा, तत्कालीन ईओ जयवीर राठी, वर्तमान ईओ सरिता राणा, जेई रविन्द्र पाल, लिपिक सुरेश सिंह, सभासद उपेंद्र सिंह, शगुन गुप्ता, शगुन के जेठ संजीव गुप्ता, मीना सरकार, काला चांद दास, ठेकेदार कैलाश माहेश्वरी, जसविंदर सिंह, रमेश मिश्रा, सुनील अरोड़ा, हरविलास विश्वास, अशोक सरकार, बॉब के तत्कालीन मैनेजर सिद्धार्थ कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए। यह प्रोजेक्ट 29 करोड़ का था।