हाई कोर्ट ने अतिक्रमण के मामले में जिला प्रशासन को लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने नैनीताल अतिक्रमण मामले में जिला प्रशासन को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पालिका द्वारा बनाये जा रहे टोल चुंगी बूथ को भी बनाने पर रोक लगा दी है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने नैनीताल अतिक्रमण मामले में जिला प्रशासन को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पालिका द्वारा बनाये जा रहे टोल चुंगी बूथ को भी बनाने पर रोक लगा दी है।
यहां बता दें कि 25 सितंबर 2014 हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बारापत्थर चुंगी और फांसी गधेरा चुंगी को बंद कर दिया था। इसके बाद पालिका इस बार दोनों टोल बूथ को दुबारा खोलने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने जा रही थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही नैनीताल डीएम से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि बड़ा बाजार में अतिक्रमण पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है।
कोर्ट ने जिला प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेशों पर क्यों इतनी धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। कोर्ट कमिश्नर सीडी बहुगुणा ने कोर्ट में जानकारी दी कि मल्लीताल बड़ा बाजार में कई स्थानों पर अतिक्रमण हो रहा है और सामान दुकान से बाहर फैला रखा है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ती लोकपाल सिंह की कोर्ट में हुई।
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