हाईकोर्ट ने राज्य में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति लगी अंतरिम रोक हटाई
हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। कोट ने साफ किया है कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी। दरअसल नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की ओर से 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था।
नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है। कोट ने साफ किया है कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी। दरअसल नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की ओर से 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बीएड के लिए स्नातक में 50 फीसद अंकों की अनिवार्यता लागू कर दी।
सरकार ने भी इस शर्त को रूल्स में जोड़ दिया। यह भी तय किया कि नियुक्ति में पहली प्राथमिकता डीएलएड अभ्यर्थी को दी जाएगी, नहीं मिलने पर बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। टीईटी के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। इधर इस प्रावधान को अभ्यर्थी राजीव राणा समेत 30 से अधिक ने याचिका दायर कर चुनौती दी तो कोर्ट ने नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति रमेश खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि अंतरिम रोक की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हुई हैं। जिसके बाद कोर्ट ने अंतरिम रोक हटा दी।