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हाई कोर्ट ने सहायक समाज कल्याण अधिकारी एनके शर्मा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने सहायक समाज कल्याण अधिकारी एनके शर्मा को नोटिस जारी करते हुए सतर्कता विभाग से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 05:45 PM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 05:45 PM (IST)
हाई कोर्ट ने सहायक समाज कल्याण अधिकारी एनके शर्मा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने सहायक समाज कल्याण अधिकारी एनके शर्मा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नैनीताल, जेएनएन। हाई कोर्ट ने सहायक समाज कल्याण अधिकारी एनके शर्मा को नोटिस जारी करते हुए सतर्कता विभाग से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ में देहरादून निवासी एसके सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग में सहायक समाज कल्याण अधिकारी शर्मा द्वारा विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य सचिव से की गयी थी। तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री द्वारा शर्मा की जांच करने के लिए जाच कमेटी बैठाई, परन्तु शर्मा द्वारा पद का दुरुपयोग कर जांच आगे नहीं होने दी गई। आगे की कार्यवाही नहीं होने पर याचिकाकर्ता द्वारा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने एनके शर्मा को नोटिस जारी करते हुए सतर्कता विभाग से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

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