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हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को खोलने के आदेश जारी किए, ये सतर्कता बरतनी होगी

हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को कई दिशा निर्देशों के साथ खोलने के आदेश जिला जजों को दिए हैं ।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 27 May 2020 09:04 AM (IST)Updated: Wed, 27 May 2020 09:04 AM (IST)
हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को खोलने के आदेश जारी किए, ये सतर्कता बरतनी होगी
हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को खोलने के आदेश जारी किए, ये सतर्कता बरतनी होगी

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को कई दिशा निर्देशों के साथ खोलने के आदेश जिला जजों को दिए हैं । राज्य की जिला अदालतें करीब दो माह से कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन के कारण बन्द हैं । हालांकि बहुत जरूरी मुकदमों की सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग से हो रही थी। माना जा रहा है कि लॅकडाउन के कारण पेंडिंग केसों की संख्या काफी बढ़ी है।

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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि निचली अदालतों को खोलने से पहले जिला जज सभी अदालती कक्षों सहित सम्पूर्ण कोर्ट परिसर को सेनिटाइज कराएंगे । इस दौरान जरूरी मुकदमों की ही सुनवाई होगी और वादकारी व अधिवक्ता जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य वाद को कोर्ट परिसर के बाहर रखे बॉक्स में डालेंगे । कोर्ट परिसर में नोटरी, स्टाम्प विक्रेता व टाइपिस्ट सीमित संख्या में आएंगे । अधिसूचना में करीब तीन दर्जन दिशा निर्देश दिए गए हैं । बताया जा रहा है कि लॅकडाउन के कारण पेंडिंग केसों की संख्या काफी बढ़ी है। हालांकि इस दौरान जिला कोर्टों नए केस कम ही पहुंचे हैं। लेकिन पहले से ही पेंडिंग केसों की तादाद अच्छी खासी है।

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