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हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को अवमानना नोटिस जारी कर मांगा जवाब highcourt news

हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Thu, 22 Aug 2019 04:33 PM (IST)Updated: Thu, 22 Aug 2019 04:33 PM (IST)
हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को अवमानना नोटिस जारी कर मांगा जवाब highcourt news
हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को अवमानना नोटिस जारी कर मांगा जवाब highcourt news
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में राजपाल  सिंह निवासी धामपुर हरिद्वार की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि पूर्व में कोर्ट ने नदी किनारे और तालाब से तीन माह में अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारियों को दिए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि लक्सर हरिद्वार के ग्राम अब्दीपुर में सोनाली नदी के किनारे सरकार की सात सौ बीघा बंजर भूमि है जिसको भू माफिया ने आबाद कर उस पर गन्ने व धान की खेती कर ली है। जिसको हटाने के लिए प्रशाशन ने कई बार उनको नोटिस जारी किया परन्तु अधिकारियों के साथ मिलीभगत होने के कारण उक्त भूमि को खाली नहीं कराया गया। कोर्ट ने मामले में अवमानना नोटिस जारी कर डीएम हरिद्वार से जवाब मांगा है।

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