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हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर लगाई रोक, जानिए क्‍या है मामला

हाई कोर्ट ने मुख्य सुचना आयुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रमुख सचिव व सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है ।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 10 May 2019 04:23 PM (IST)Updated: Fri, 10 May 2019 04:23 PM (IST)
हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर लगाई रोक, जानिए क्‍या है मामला
हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर लगाई रोक, जानिए क्‍या है मामला

नैनीताल, जेएनएन। हाई कोर्ट ने मुख्य सुचना आयुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए प्रमुख सचिव व सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है ।

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न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ तकनीकी वि‍वि के पूर्व कुलपति पीके गर्ग की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि मुख्य सुचना आयुक्त ने उनके ऊपर 25 हजार का जुर्माना यह कहकर लगाया गया है कि जब वे सूचना अधिकारी थे तो उन्होंने सूचना मांगने वाले अवधेश नौटियाल को सूचना उपलब्ध कराने में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को यह कहकर चुनौती दी है कि सूचना के अधिकार अधिनियम में समतुल्य सूचना अधिकारी का प्रावधान नहीं है, न ही राज्य सूचना आयुक्त समतुल्य सूचना अधिकारी के खिलाफ दायर अपील को सुनने का पात्र हैं । उन्होंने यह आदेश अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर दिया है । याचिकककर्ता ने इस आदेश को निरस्त करने को मांग की है। साथ ही सरकार को यह निर्देश देने को भी कहा है कि राज्य सरकार को सूचना के अधिकार में संसोधन कर आयोग में सूचनाओं के अपीलों का निस्तारण कम से कम दो सूचना आयुक्तों के द्वारा किया जाय। दो आयुक्त नियुक्त किये जाएं । मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने सरकार व प्रमुख सचिव को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

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