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हाई कोर्ट ने गुमराह करने पर याचिकाकर्ता पर ढाई लाख का जुर्माना लगाया, जानें क्‍या है मामला

हाई कोर्ट ने कोर्ट को गुमराह करने पर याचिकाकर्ता पर ढाई लाख जुर्माना लगा दिया। साथ ही विशेष अपील खारिज कर दी।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 24 May 2019 08:04 PM (IST)Updated: Fri, 24 May 2019 08:04 PM (IST)
हाई कोर्ट ने गुमराह करने पर याचिकाकर्ता पर ढाई लाख का जुर्माना लगाया, जानें क्‍या है मामला
हाई कोर्ट ने गुमराह करने पर याचिकाकर्ता पर ढाई लाख का जुर्माना लगाया, जानें क्‍या है मामला
नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने कोर्ट को गुमराह करने पर याचिकाकर्ता पर ढाई लाख जुर्माना लगा दिया। साथ ही विशेष अपील खारिज कर दी। 

अल्मोड़ा निवासी खजान चंद्र जोशी ने विशेष अपील दायर कर कहा कि आल्पस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड अल्मोड़ा द्वारा सरकारी भूमि की लीज का नवीनीकरण किए बिना ही भूमि से संबंधित रिकार्ड देना बैंक में जमा कर ऋण लिया गया है, जो नियम विरुद्ध है। इस मामले में सरकार द्वारा अदालत को बताया गया कि पूर्व में ही भूमि की लीज का नवीनीकरण कंपनी के पक्ष में हो चुका है। इन तथ्यों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है। इस आधार पर कोर्ट ने याची पर ढाई लाख जुर्माना लगाते हुए विशेष अपील निरस्त कर दी। कोर्ट का यह निर्णय देना बैंक के लिए भी राहत बन गया। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई। 

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