नौ अक्टूबर तक इन कर्मियों को नियमित न करने के आदेश
साल 2016 में विधानसभा में हुर्इ अवैध नियुक्तियों को लेकर हार्इकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने नियुक्त इन कर्मियों को नौ अक्टूबर तक नियमित न करने के आदेश दिए हैंं।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने विधानसभा में नियुक्ति के मामले में याचिककर्ता से प्रतिशपथपत्र देने को कहा है। साथ ही सरकार को 2016 में नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्त कर्मचारियों को नौ अक्टूबर तक नियमित न करने के आदेश दिए है।
दरअसल, बागेश्वर निवासी राजेश चन्दोला ने एक जनहित याचिका दायर की। जिसमें कहा गया कि 2016 में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में अपने चहेतों की नियुक्ति के लिए विधानसभा नियमावली का उल्लंघन किया था। जिसमें चपरासी से लेकर अपर सचिव और निजी सचिव के पदों पर नियुक्ति दी गई। उस वक्त विधानसभा में 158 पदों पर नियुक्ति 16 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच नियुक्तियां की गर्इ थी।
इन अवैध नियुक्तियों को याचिकाकर्ता ने कोर्ट में चुनौती दी। जिसपर सुनवार्इ करते हुए मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ और न्यायधीश आलोक सिहं की खंडपीठ ने सरकार से इन अवैध नियुक्तियों को नौ अक्टूबर तक नियमित नहीं करने के आदेश दिए। साथ ही याचिकाकर्ता से प्रतिशपथ पत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई नौ अक्टूबर की नियत की है।
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