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गोल्ज्यू मन्दिर अनियमितता मामले में पुरोहिताें की पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने ये कहा

हाईकोर्ट ने न्याय के देवता अल्मोड़ा के चितई गोल्ज्यू मन्दिर में चल रही अनियमितताओं के मामले में पुरोहितों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 16 Sep 2020 06:25 PM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2020 06:25 PM (IST)
गोल्ज्यू मन्दिर अनियमितता मामले में पुरोहिताें की पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने ये कहा
गोल्ज्यू मन्दिर अनियमितता मामले में पुरोहिताें की पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट ने ये कहा

नैनीताल, जेएनएन : हाईकोर्ट ने न्याय के देवता अल्मोड़ा के चितई गोल्ज्यू मन्दिर में चल रही अनियमितताओं के मामले में पुरोहितों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

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बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ती आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में मामले की सुनवाई हुई। गोल्ज्यू भक्त दीपक रुवाली ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा था चितई गोल्ज्यू के मन्दिर में हर साल लाखों का चढ़ावा आता है मगर मंदिर के पुजारी परिवार इस पैसे पर अपना अधिकार समझते हैं।

याचिका में कोर्ट से चितई गोल्ज्यू के मन्दिर काे ट्रस्ट बनाने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जिसपर अब कुछ लोग गोल्ज्यू की तरफ से कोर्ट में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि मन्दिर में यदि अनियमितताएं हो रही हैं तो वहां चढा़वे और दान की जांच कराई जाए। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।


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