Move to Jagran APP

हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को झटका, हाई कोर्ट ने चुनाव को चुनौती देती याचिका की स्वीकार

Khanpur MLA Umesh Sharma याचिकाकर्ता ने याचिका के जरिए आरोप लगाया है कि उमेश शर्मा ने वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैंसे बांटे। उन्होंने चुनाव के दौरान शपथ पत्र में अपने कई अपराधों को भी छिपाया।

By Jagran NewsEdited By: Rajesh VermaPublished: Wed, 23 Nov 2022 04:56 PM (IST)Updated: Wed, 23 Nov 2022 04:56 PM (IST)
हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को झटका, हाई कोर्ट ने चुनाव को चुनौती देती याचिका की स्वीकार
पीठ ने अगली सुनवाई की तिथि 29 नवंबर नियत कर दी है।

नैनीताल, जागरण संवाददाता : Khanpur MLA Umesh Sharma: हाई कोर्ट ने हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए इस पर सुनवाई की और अगली सुनवाई की तिथि 29 नवंबर नियत कर दी है।

prime article banner

विधायक की तर्क को कोर्ट ने किया खारिज

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक उमेश शर्मा की तरफ से दिए गए तर्कों को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। चुनाव याचिका में कई पहलुओं का अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए इसे निरस्त किया जाय।

याचिका में लगाए गए हैं ये आरोप

देवकी कलां लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि खानपुर के विधायक उमेश शर्मा ने चुनाव के दौरान अपने नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाए हैं।

  • याचिकाकर्ता ने याचिका में उमेश शर्मा के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन 29 आपराधिक मामलों की सूची देते हुए कहा है कि विधायक ने केवल 16 मामलों की सूची ही शपथ पत्र के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश की है, जबकि मुख्य अपराधों को छुपा लिया है।
  • याचिका में यह भी कहा गया है कि विधायक ने वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैंसे बांटे, इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए।

यह भी पढ़ें :

मुख्यमंत्री के नाम से नौकरी का झांसा देकर 3.35 लाख हड़पे, कोर्ट ने नामंजूर की उसकी ये अर्जी 

हाई कोर्ट नैनीताल ने सूखाताल एरिया में सभी निर्माण कार्यों पर लगाई रोक 

हाई कोर्ट ने आर्केडिया ग्रांट में अतिक्रमण मामले में 15 मार्च से पहले मांगी स्टेटस रिपोर्ट 

अनियमितता पर हाई कोर्ट ने हज कमेटी पिरान कलियर व वक्फ बोर्ड को भेजा नोटिस, 17 अप्रैल तक मांगा जवाब 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.