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    विकास नगर में आसन बैराज के पुलों को खोलने की हाई कोर्ट ने दी हरी झंडी, लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी तय

    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:52 PM (IST)

    नैनीताल हाई कोर्ट ने विकास नगर में आसन बैराज पुलों को यातायात के लिए खोलने की अनुमति दे दी है। अदालत ने दुर्घटना की स्थिति में लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी तय की है। सरकार ने बताया कि पुल की मरम्मत हो चुकी है और इसे सुरक्षित पाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने पुलों की जर्जर हालत पर चिंता जताई थी और मरम्मत की मांग की थी।

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    हाई कोर्ट ने विकास नगर में आसन बैराज पुलों के मामले में सुनवाई। प्रतीकात्मक

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने विकास नगर में आसन बैराज पुलों के मामले में सुनवाई करते हुए पुल को आवाजाही के लिए खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। साथ ही हादसे की स्थिति में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग व संबद्ध एजेंसी की जिम्मेदारी तय कर दी।

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    सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है, इससे सीमावर्ती लोगों को लाभ होगा।  यह भी बताया गया कि स्क्रू पुल की मरम्मत कर ली गई है, निजी एजेंसी से इस पुल की जांच करवाई गई है, जांच में पुल को सुरक्षित माना गया है। यूजेवीएनएल की ओर से इस पुल को लोक निर्माण विभाग  को स्थानांतरित कर दिया गया है।

    रखरखाव की जिम्मेदारी अब लोनिवि की है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में विकास नगर निवासी रघुनाथ सिंह नेगी और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि आसन बैराज से गुजरने वाली नहरों पर 60 के दशक में 15 पुल बनाए गए थे, इसमें से पांच पुलों की स्थिति खराब है।

    पांचों पुल काफी जर्जर हालत में हैं। इन पुलों की की भार वहन क्षमता नहीं रह गयी है। जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा इन पुलों की मरम्मत कराई जाय और भारी वाहनों के चलाने पर रोक लगाई जाए।