Move to Jagran APP

हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना को दी हरी झंडी

हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव अधिसूचना पर लगी रोक हटाते हुए सरकार को निकाय चुनाव अधिसूचना के लिए हरी झंडी दे दी है।

By BhanuEdited By: Published: Fri, 04 May 2018 01:19 PM (IST)Updated: Sun, 06 May 2018 04:59 PM (IST)
हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना को दी हरी झंडी
हाई कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना को दी हरी झंडी

नैनीताल, [जेएनएन]: हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना पर लगी रोक हटाते हुए राज्य सरकार को चुनाव तैयारियां करने के लिए हरी झंडी दे दी, अलबत्ता सीमा विस्तार मामले में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी। 

loksabha election banner

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से याचिका दायर कर कहा था कि निकायों का कार्यकाल तीन मई को पूरा हो रहा है और इससे पहले चुनाव कराना आयोग की संवैधानिक बाध्यता है। आयोग ने याचिका में सरकार को चुनाव कराने के लिए आदेश देने की मांग की। इधर सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि परिसीमन से संबंधित याचिकाएं विचाराधीन होने की वजह से चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई, जबकि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

परिसीमन, आरक्षण निर्धारण आदि से संबंधित चुनाव कार्यक्रम की जानकारी भी कोर्ट को सरकार द्वारा दी गई। इधर कोटद्वार के मवाकोट, डोइवाला, भवाली व अन्य निकायों के सीमा विस्तार के खिलाफ भी याचिकाएं विचाराधीन हैं, जिन्हें कोर्ट द्वारा एक साथ सुनवाई का निर्णय लिया गया था। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में सुनवाई के दौरान नया तथ्य आया कि किसी ग्राम पंचायत को यदि निकाय क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद-थ के तहत इसकी प्रक्रिया राज्यपाल द्वारा आरंभ की जाएगी। इस बिन्दु को देखते हुए कोर्ट ने परिसीमन मामले में सरकार से अगले मंगलवार आठ मई तक जवाब दाखिल करने के आदेश पारित किए।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर द्वारा कोर्ट से चुनाव अधिसूचना पर लगी रोक हटाने की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। आयोग की ओर से पैरवी अधिवक्ता संजय भट्ट ने करते हुए कहा कि आयोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है।

यह भी पढ़ें: केदारनाथ में हेलीकाप्टर सेवाओं का मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंचा

यह भी पढ़ें: एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का फैसला सही: हार्इ कोर्ट


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.