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जेनरिक दवाएं और अनावश्यक टेस्ट लिखने वाले डॉक्‍टरों को हाई कोर्ट का बड़ा झटका

हाई कोर्ट से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जेनरिक दवाएं लिखने तथा अनावश्यक टेस्ट नहीं लिखने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Fri, 15 Feb 2019 06:29 PM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 06:29 PM (IST)
जेनरिक दवाएं और अनावश्यक टेस्ट लिखने वाले डॉक्‍टरों को हाई कोर्ट का बड़ा झटका
जेनरिक दवाएं और अनावश्यक टेस्ट लिखने वाले डॉक्‍टरों को हाई कोर्ट का बड़ा झटका

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जेनरिक दवाएं लिखने तथा अनावश्यक टेस्ट नहीं लिखने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। साथ ही साफ कर दिया कि इस मामले में अब कोर्ट किसी तरह की अन्य पुनर्विचार याचिका स्वीकार नहीं करेगा। अब एसोसिएशन के पास सुप्रीम कोर्ट ही विकल्प है। कोर्ट के आदेश के बाद साफ है कि सरकारी चिकित्सकों को मरीज को जैनरिक दवाएं ही लिखनी होंगी।
दरअसल, पिछले साल सितंबर में हाई कोर्ट ने अधिवक्ता अतुल बंसल की जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि सरकारी अस्पताल के चिकित्सक मरीजों को सिर्फ जैनरिक दवाएं ही लिखेंगे। यही नहीं मरीजों को अनावश्यक जांच के लिए नहीं भेजेंगे। इस आदेश के खिलाफ हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रिव्यू पीटिशन दायर की गई थी, जिसे कोर्ट पूर्व में खारिज कर चुकी है। हाल ही में आइएमए की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि मरीज को कौन सी दवा लिखनी है, यह चिकित्सक के विवेक पर है। यही फार्मूला मेडिकल जांचों पर भी है। पीआइएल दायर करने वाले अधिवक्ता अतुल बंसल ने पुनर्विचार याचिका का विरोध किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। साथ ही सख्त आदेश पारित किया कि इस मामले में अब पुनर्विचार याचिका स्वीकार नहीं होगी।

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गैर पंजीकृत अस्पतालों को सील करने के दिए थे आदेश
पिछले साल कोर्ट ने राज्य में बगैर लाइसेंस तथा क्लीनिकल स्टेबलिसमेंट रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन एक्ट-2010 के तहत पंजीकरण ना हुए अस्पतालों को सील करने व अस्पतालों द्वारा ब्रांडेड दवा लिखने पर रोक लगाई थी। निजी व सरकारी अस्पतालों को डायग्नोस्टिक परीक्षणों के शुल्क निर्धारण के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने बाजपुर निवासी अहमद नबी की जनहित याचिका पर आदेश पारित किया था। जिसमें कहा था कि बाजपुर दोराहा का बीडी अस्पताल व पब्लिक अस्पताल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। अदालत ने सरकार को निजी व सरकारी अस्पतालों में मेडिकल जांच व परीक्षणों का शुल्क निर्धारित करने का आदेश पारित किया था। सरकारी-गैर सरकारी चिकित्सालयों को मरीजों से ब्रांडेड के बजाज जैनरिक दवाईयां लिखने को कहा था।

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