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एनएच-74 मुआवजा घोटाले में आरोपित प्रभारी तहसीलदार मनमोहन पडलिया को जमानत

हाई कोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाले में आरोपित तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार काशीपुर मनमोहन पडलिया के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है।

By Skand ShuklaEdited By: Published: Wed, 06 Mar 2019 06:22 PM (IST)Updated: Wed, 06 Mar 2019 06:22 PM (IST)
एनएच-74 मुआवजा घोटाले में आरोपित प्रभारी तहसीलदार मनमोहन पडलिया को जमानत
एनएच-74 मुआवजा घोटाले में आरोपित प्रभारी तहसीलदार मनमोहन पडलिया को जमानत

नैनीताल, जेएनएन। हाई कोर्ट ने एनएच-74 मुआवजा घोटाले में आरोपित तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार काशीपुर  मनमोहन पडलिया के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में हुई।

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एसआईटी के सीओ स्वतंत्र कुमार द्वारा 10 मार्च 2017 को  डीपी सिंह सहित सभी आरोपियों के खिलाफ पंतनगर थाने में एफआईआर  लिखाई गयी थी। जिसमें मुआवजा निर्धारण में वित्तीय अनियमितता, भूमि अभिलेखों में हेराफेरी, राजस्व हानि और सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी में यह भी कहा गया था कि अकृषि प्रयोजन की भूमि के एवज में भूमि का स्वरूप बदलकर उसका मुआवजा आठ से दस गुना अधिक दिया गया । जांच करने पर तहसीलदार नायब तहसीलदार कानूनगो पथरी के लेखपाल चकबन्दी अधिकारी सहायक चकबन्दी अधिकारी और लेखपाल आदि अधिकारी दोषी पाये गए थे । अभी तक घोटाले में लिप्त अधिकांश लोगो की जमानत हो चुकी है।

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