हार्इकोर्ट का ओएनजीसी को 48 घंटे का अल्टीमेटम
हार्इकोर्ट ने ओएनजीसी को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए दैनिक कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति देने का आदेश दिया है। आदेश न मानने पर अवमानना की कार्रवार्इ करने की चेतावनी दी है।
नैनीताल, [जेएनएन]: हाइकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ओएनजीसी को अल्टिमेटम दिया है। हार्इकोर्ट ने दैनिक कर्मचारियों को 48 घण्टे के अंदर नियमित नियुक्ति नहीं देने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है।
दरअसल ओएनजीसी कर्मचारी यूनियन ने एक याचिका दायर कर कहा है कि वह 1981 से ओएनजीसी में दैनिक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है।
उन्होंने बताया कि विभाग ने साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में एक शपथपत्र देकर कहा था कि जिस समय भी विभाग में पद रिक्त होंगे, उस समय उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। बावजूद इसके अभी तक विभाग ने उनको नियमित नहीं किया गया। इससे नाराज कर्मचारियों ने फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की, जहां कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
वहीं अब परेशान होकर कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी याचिका दायर की। जिसपर सुनवार्इ करते हुए न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने ओएनजीसी को आदेश दिया है कि इन दैनिक कर्मचारीयों को 48 घंटे के भीतर नियमित किया जाए, नहीं तो कोर्ट की अवमानना होने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
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