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उत्पीड़न मामले में इस जज को हार्इकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

नैनीताल की किशोरी से उत्पीड़न के मामले में हार्इ कोर्ट ने सिविल जज दीपाली शर्मा को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 21 Mar 2018 06:04 PM (IST)Updated: Thu, 22 Mar 2018 10:27 AM (IST)
उत्पीड़न मामले में इस जज को हार्इकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक
उत्पीड़न मामले में इस जज को हार्इकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर रोक

नैनीताल, [जेएनएन]: किशोरी से उत्पीड़न के आरोप में घिरी हरिद्वार की निलंबित सिविल जज सीनियर डिवीजन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है। 

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दरअसल, नैनीताल जिले की एक किशोरी पर हो रहे अत्याचार की शिकायत पर 29 जनवरी को हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज हरिद्वार राजेंद्र सिंह और एसएसपी कृष्णकुमार वीके के साथ अन्य लोगों ने दीपाली शर्मा के आवास से बंधक किशोरी को मुक्त कराया था। मेडिकल रिपोर्ट में 20 से ज्यादा चोट के निशान पाए गए थे। 

जिसके बाद जिला जज हरिद्वार की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने एक फरवरी को दीपाली शर्मा को सस्पेंड कर टिहरी जिला कोर्ट से संबद्ध कर दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन दीपाली शर्मा पर हाई कोर्ट के आदेशों के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दीपाली शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। जिसपर सुनवार्इ करते हुए न्यायमूर्ती राजीव शर्मा की एकलपीठ ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। 

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