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हार्इ कोर्ट ने दिए आपदा मुआवजा घपले की जांच के आदेश

हार्इ कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तरकाशी में हुए आपदा मुआवजा घपले की जांच की जाए। जांच का जिम्मा परिवहन आयुक्त डी सैंथिल पांडियन को सौंपा गया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sat, 30 Jun 2018 09:11 PM (IST)Updated: Wed, 04 Jul 2018 04:58 PM (IST)
हार्इ कोर्ट ने दिए आपदा मुआवजा घपले की जांच के आदेश
हार्इ कोर्ट ने दिए आपदा मुआवजा घपले की जांच के आदेश

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी में आपदा मुआवजा घपले की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिवहन आयुक्त डी सैंथिल पांडियन को जांच का जिम्मा सौंपते हुए तीन माह में कोर्ट में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए हैं।

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उत्तरकाशी निवासी जयप्रकाश ने जनहित याचिका दायर कर मुआवजा न मिलने की शिकायत की थी। याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया था कि 2013 में बाढ़ के चलते तमाम गांवों को नुकसान हुआ था। ग्रामीणों की संपत्ति बाढ़ की भेंट चढ़ गई। परिणामस्वरूप शासन की ओर से ग्रामीणों को मुआवजा बांटा गया। आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने एक से अधिक बार मुआवजा ले लिया, जबकि असली प्रभावितों को एक बार भी नहीं मिला। याचिका में पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई थी।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश पारित करते हुए परिवहन आयुक्त पांडियन को जांच करने को कहा है। जांच रिपोर्ट तीन माह में कोर्ट में पेश करने के आदेश भी पारित किए हैं।

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